गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन को सजा

गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन को सजा

गोंडा: दस साल पहले जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्विजेंद्र ¨सह ने बताया कि 26 अगस्त 2008 को कोतवाली देहात थाने में विशुनपुर बैरिया गांव के नटपुरवा निवासी माता प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके भाई तिलकराम की सालपुर बाजार में गैस बि¨ल्डग की दुकान थी। इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 26 अगस्त को विपक्षियों ने पहुंचकर उसके भाई को दुकान से भगा दिया। दुकान को तोड़फोड डाला। उसकी जगह पर नीव खोदकर दीवाल बनाने लगे। मना करने पर उसके भाई तिलकराम को घेर कर विपक्षियों ने जमकर पीटा, जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तिलकराम की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश कुमार यादव ने मामले में आरोपी खुशीराम, घनश्याम, नंदू को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

 

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